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सीधी में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध मेडिकल स्टोर पर गिरेगा प्रशासन का हंटर, कलेक्टर का सख्त आदेश

सीधी, 7 अक्टूबर 2025। जिला प्रशासन अब अवैध मेडिकल स्टोर, झोलाछाप डॉक्टरों और बिना लाइसेंस वाले क्लीनिकों पर नकेल कसने की तैयारी में है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋषि कुमार गुप्ता के निर्देश पर जिलेभर में विशेष जांच दल गठित किया गया है।


सीधी, 7 अक्टूबर 2025।
जिला प्रशासन अब अवैध मेडिकल स्टोर, झोलाछाप डॉक्टरों और बिना लाइसेंस वाले क्लीनिकों पर नकेल कसने की तैयारी में है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋषि कुमार गुप्ता के निर्देश पर जिलेभर में विशेष जांच दल गठित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी विकासखंडों में अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जिनमें एसडीएम, तहसीलदार, सीएमएचओ, फार्मासिस्ट और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। ये टीमें सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल स्टोर्स और क्लीनिकों का निरीक्षण करेंगी।

जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता, बिना लाइसेंस उपचार या नकली दवाओं की बिक्री पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर डॉ. गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि—

“जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक और मेडिकल स्टोर्स पर त्वरित कार्रवाई होगी।”

इस आदेश के तहत सीधी, गोपद बनास, मझौली, सिहावल और कुसमी तहसीलों में अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


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