भाजपा नेता एवं पूर्व सरपंच को पांच साल की सजा — अजजा नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
सिंगरौली, 31 जुलाई MP Live News 24
विशेष न्यायालय (अजजा एवं अजजा अत्याचार निवारण) सिंगरौली ने एक नाबालिग आदिवासी बालिका के अपहरण के मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सश्रम कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2017 का है, जब माड़ा थाना अंतर्गत ग्राम सिलपहरी कत्थौरार की एक 14 वर्षीय अजजा बालिका का अपहरण कर लिया गया था। आरोप है कि भाजपा नेता रामजी गुर्जर और उनके साथी रामनरेश गुर्जर ने बालिका को स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर अगवा किया और बंधन में रखा।
पीड़िता के परिजन लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सितंबर 2018 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जाँच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतर्म अहमद ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य और तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि आरोपी रामजी गुर्जर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मंडल अध्यक्ष हैं, जबकि रामनरेश गुर्जर पूर्व में ग्राम सरपंच रह चुके हैं। दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 366/34 एवं SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत दोषी पाया गया।













