मध्य प्रदेश
16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर सख्त रोक, उल्लंघन पर होगी सज़ाकलेक्टर ने जिलेभर के जलाशयों में मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध

सिंगरौली, 13 जून 2025:
वर्षा ऋतु मछलियों के प्रजनन का समय होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने जिले के सभी जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक मछली पकड़ने, बेचने, खरीदने और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश मध्यप्रदेश नवीन मत्स्योद्योग नियम 1972 के अंतर्गत जारी किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट करने वालों को एक साल तक की जेल या ₹5000 तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल उन्हीं जल स्त्रोतों पर लागू नहीं होगा, जो छोटे निजी तालाब हों और जिनका किसी नदी या नाले से कोई संबंध न हो।
जनहित में अपील: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस दौरान मत्स्य संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें।
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